रायपुर – गणेश विसर्जन के दौरान निकलने वाली भव्य झांकियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी को देखते हुए जिला प्रशासन ने शराब बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने निर्धारित क्षेत्रों में शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर के आदेश के अनुसार रायपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी शराब दुकानें शाम 4 बजे के बाद बंद रहेंगी। इसके अलावा बीरगांव, उरला, सिलतरा और डूंडा क्षेत्र में संचालित शराब दुकानों पर भी शाम 4 बजे के बाद शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।

प्रशासन का यह निर्णय गणेश विसर्जन झांकी के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आयोजन को शांतिपूर्ण एवं सुचारु रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है। विसर्जन झांकी में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी है।
आदेश के तहत संबंधित शराब दुकानदारों को निर्धारित समय के बाद बिक्री पूरी तरह बंद रखनी होगी। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आदेश का पालन सुनिश्चित करना संबंधित विभाग और शराब दुकानों की जिम्मेदारी होगी।
गणेश विसर्जन के दौरान शहर में निकलने वाली झांकियों को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शराब बिक्री पर रोक इसी व्यापक व्यवस्था का हिस्सा है, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो और विसर्जन कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा सके।
