धमतरी/रायपुर – स्वतंत्रता दिवस के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए भाजपा के झंडे वाले वीडियो को लेकर शुरू हुआ सियासी विवाद अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। पूर्व मंत्री एवं कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और लोकगायिका एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में मानहानि की याचिका दायर की है।
चंद्राकर का आरोप है कि भाजपा के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान रिकॉर्ड किया गया पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर 15 अगस्त 2026 का बताकर प्रसारित किया गया। उनका कहना है कि वीडियो के जरिए उनके खिलाफ गलत धारणा बनाने और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसी आधार पर उन्होंने दोनों के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस जांच में सामने आया वीडियो का पुराना होना
वायरल वीडियो को लेकर धमतरी पुलिस ने भी अलग कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक, यह वीडियो 22 मार्च 2026 को कुरूद स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बनाया गया था। कार्यक्रम में भाजपा का झंडा फहराए जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी।
पुलिस का आरोप है कि बाद में इसी मूल वीडियो को डाउनलोड कर उसमें एडिटिंग की गई और उसे स्वतंत्रता दिवस से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। इस मामले में पुलिस ने भुनेश्वर निराला (25) और राकेश निराला (35) को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया था। दोनों सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम जिल्दी के निवासी बताए गए हैं।
पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त किए और पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान वीडियो की एडिटिंग और सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने से संबंधित डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं।
तिरंगे की जगह भाजपा का झंडा फहराने का दावा
दरअसल, स्वतंत्रता दिवस के दौरान सोशल मीडिया पर अजय चंद्राकर का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में वे भाजपा का झंडा फहराते दिखाई दे रहे थे। सोशल मीडिया पोस्ट में इसे 15 अगस्त का वीडियो बताते हुए दावा किया गया कि चंद्राकर ने तिरंगे की जगह भाजपा का झंडा फहराया।
बाद में पुलिस की जांच में यह सामने आया कि वायरल वीडियो 15 अगस्त का नहीं, बल्कि मार्च में आयोजित भाजपा प्रशिक्षण कार्यक्रम का बताया गया है। इसी आधार पर वीडियो को लेकर विवाद और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए।
सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर पर भी FIR
मामले में रायपुर के सिविल लाइन थाने में सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 336(4), 353(2) और 196 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
अब चंद्राकर की ओर से जिला सत्र न्यायालय में मानहानि की याचिका दायर किए जाने के बाद यह विवाद एक नए कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। एक ओर पुलिस वायरल वीडियो के निर्माण, एडिटिंग और प्रसारण से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है, वहीं दूसरी ओर मानहानि याचिका के जरिए चंद्राकर ने अपनी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप को न्यायिक मंच पर उठाया है।
फिलहाल मामले में अदालत में होने वाली आगे की सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों से यह स्पष्ट होगा कि विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है।
