रायपुर – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा, सिनेमा और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार के निर्णय से जहां अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति और मानदेय व्यवस्था में बदलाव होगा, वहीं पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने का रास्ता भी साफ हो गया है।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में किए गए संशोधनों वाली अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में मेरिट सूची को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। यदि एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
अनुभव के अंकों में भी बदलाव किया गया है। अधिकतम 30 अनुभव अंकों की व्यवस्था के तहत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। इससे पूर्व राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव को लेकर स्पष्ट प्रावधान नहीं था।
इसके अलावा विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पूर्व कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया गया है। मानदेय व्यवस्था में भी बदलाव करते हुए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय लागू किया जाएगा। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।
‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के अनुपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण के नियम मंजूर
बैठक का एक अहम फैसला पूर्व अग्निवीर सैनिकों से जुड़ा रहा। राज्य सरकार पहले ही सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
अब इस व्यवस्था को जमीन पर लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। इन नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है।
कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों से उच्च शिक्षा में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक स्पष्टता मिलने के साथ पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
