रायपुर – राजधानी रायपुर में प्रतिबंधित समय के दौरान ओवरलोड रेत परिवहन करने वाले हाइवा वाहन के खिलाफ न्यायालय ने सख्त कार्रवाई की है। महात्मा गांधी नगर, अमलीडीह (न्यू राजेंद्र नगर) क्षेत्र में यातायात पुलिस की चेकिंग के दौरान पकड़े गए हाइवा के चालक और वाहन स्वामी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय, रायपुर ने कुल 1 लाख 44 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, यातायात थाना पचपेड़ी नाका की टीम ने वाहन क्रमांक CG24 V 9487 को जांच के दौरान प्रतिबंधित समय में रेत का परिवहन करते पकड़ा था। जांच में वाहन निर्धारित क्षमता से 15 टन 860 किलोग्राम अधिक रेत ले जाते पाया गया। इसके बाद यातायात पुलिस ने हाइवा को जब्त कर वाहन चालक हेम कुमार, निवासी बेन्द्री, अभनपुर, तथा वाहन स्वामी केवल सिंह साहू, निवासी दल्ली राजहरा, जिला बालोद के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण तैयार किया।
मामले की सुनवाई के बाद CJM न्यायालय ने वाहन चालक और वाहन स्वामी पर अलग-अलग 72-72 हजार रुपये का समन शुल्क (अर्थदंड) अधिरोपित किया। दोनों पक्षों ने न्यायालय में कुल 1 लाख 44 हजार रुपये जमा कर रसीद प्राप्त की।
प्रतिबंधित समय में भारी वाहनों के परिचालन पर सख्ती
इस कार्रवाई के बाद यातायात पुलिस ने भारी वाहन चालकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र और निर्धारित प्रतिबंधित समय में वाहनों का परिचालन न करें। साथ ही, वाहन की निर्धारित भार क्षमता का पालन करें और यातायात नियमों का उल्लंघन करने से बचें।
यातायात पुलिस कमिश्नरेट, रायपुर ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और संबंधित जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान जारी रहेगा।
